कोटकपूरा गोलीकांड: अदालत ने सुमेध सेनी व उमरानंगल की अग्रिम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

Edited By Urmila,Updated: 20 Mar, 2023 05:32 PM

kotkapura shootout court reserves order on anticipatory bail

दरअसल पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी 15 मार्च को फरीदकोट कोर्ट पहुंचे थे।

फरीदकोट (जगतार) : कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी, पूर्व आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल व मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा की अग्रिम जमानती अर्जी पर फरीदकोट अदालत ने बहस मुकम्मल करते फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि अदलात ने कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़े मुकद्दमा नंबर 192/2015 व 129/2018 में तीन नामजद पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर माननीय अदालत ने 21 मार्च तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दरअसल पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी 15 मार्च को फरीदकोट कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने केस नंबर 192/2015 और 129/2018 में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी और आज इसकी सुनवाई हुई। इसके अलावा पूर्व आई. जी. परमराज सिंह उमरानंगल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 17 मार्च को स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालड़ा की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी और उनकी अर्जी पर बहस पूरी कर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यहां यह भी बता दें कि कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया, जिससे अब वह मुश्किलों में घिर गए हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!