Edited By Urmila,Updated: 20 Mar, 2023 05:32 PM

दरअसल पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी 15 मार्च को फरीदकोट कोर्ट पहुंचे थे।
फरीदकोट (जगतार) : कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी, पूर्व आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल व मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा की अग्रिम जमानती अर्जी पर फरीदकोट अदालत ने बहस मुकम्मल करते फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि अदलात ने कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़े मुकद्दमा नंबर 192/2015 व 129/2018 में तीन नामजद पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर माननीय अदालत ने 21 मार्च तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दरअसल पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी 15 मार्च को फरीदकोट कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने केस नंबर 192/2015 और 129/2018 में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी और आज इसकी सुनवाई हुई। इसके अलावा पूर्व आई. जी. परमराज सिंह उमरानंगल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 17 मार्च को स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालड़ा की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी और उनकी अर्जी पर बहस पूरी कर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यहां यह भी बता दें कि कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया, जिससे अब वह मुश्किलों में घिर गए हैं।
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