दीवाली से पहले जालंधर पुलिस की पटाखा विक्रेताओं से मीटिंग, जानें क्या हैं निर्देश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 26 Oct, 2024 07:32 PM

jalandhar police s instructions to firecracker sellers

दीवाली से पहले कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने कमिश्नर स्वपन शर्मा की देखरेख में अधिकृत पटाखा विक्रेताओं के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने, पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री को रोकने और...

जालंधर : दीवाली से पहले कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने कमिश्नर स्वपन शर्मा की देखरेख में अधिकृत पटाखा विक्रेताओं के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने, पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री को रोकने और त्यौहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में कुल 20 पटाखा दुकानदार और पटाखा एसोसिएशन जालंधर के 5 सदस्य शामिल हुए। अधिकृत धारकों और दुकानदारों को विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत निर्देश दिए गए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सभी सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। 

बैठक के दौरान दिए गए मुख्य निर्देश 

सार्वजनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल: 

पटाखों के स्टॉल पर धूम्रपान और दुकान के आस-पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थ की मौजूदगी को प्रतिबंधित करने वाले साइनेज को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। विक्रेताओं को अपने स्टॉल के आस-पास "नो स्मोकिंग" ज़ोन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। और आस-पास कोई खुली लपटें या ज्वलनशील पदार्थ न हों। उन्हें निर्देश दिया गया कि दुकानों और स्टॉल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

भंडारण और परिवहन वाहनों की अनिवार्य रिपोर्टिंग: 

सभी लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को पुलिस द्वारा निगरानी की सुविधा के लिए अपने भंडारण स्थानों और परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस उपाय का उद्देश्य अनधिकृत भंडारण को रोकना और शहर के भीतर अनियमित पटाखों से उत्पन्न जोखिमों को कम करना है। 

आवंटित क्षेत्रों में नियंत्रित भंडारण सीमाएँ: 

प्रत्येक विक्रेता को उन्हें आवंटित विशिष्ट क्षेत्र के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भंडारण सीमाओं का पालन करना चाहिए। इन सीमाओं को पार करते हुए या निर्दिष्ट स्थानों के बाहर पटाखे संग्रहीत करते हुए पाए जाने वाले विक्रेताओं पर शहर के अनुपालन उपायों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखों को किसी भी आवासीय क्षेत्र में संग्रहीत नहीं किया जाएगा, और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में फायर ब्रिगेड वाहनों और एम्बुलेंस के लिए उचित सड़क पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। 

आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय: 
आपात स्थिति के मामले में सार्वजनिक सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं के साथ समन्वय किया है, जो दोनों स्टैंडबाय पर हैं। विक्रेताओं को सलाह दी गई कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्टॉल में सभी बिजली के तार और उपकरण सुरक्षित और इन्सुलेटेड हों ताकि शॉर्ट सर्किट जैसे संभावित बिजली के खतरों को रोका जा सके, जिससे आग लग सकती है। 


अवैध बिक्री की सक्रिय निगरानी और रिपोर्टिंग: 

विक्रेताओं को पुलिस को तुरंत अनियमित या अवैध पटाखों की बिक्री के किसी भी दृश्य या घटना की रिपोर्ट करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण अनुपालन को बनाए रखने और अनधिकृत बिक्री को रोकने में सहायता करेगा जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकता है। 

जनता को संदेश: 

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर सभी निवासियों को सुरक्षित, आनंदमय और समृद्ध दिवाली मनाने की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक सहयोग के महत्व पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए दुर्घटना-मुक्त दिवाली मनाना है। किसी भी चिंता या संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए, नागरिकों को अपने निकटतम पुलिस स्टेशन, नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने या 112 आपातकालीन हेल्पलाइन पर डायल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।    

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