शराब ठेकेदारों के लिए अहम खबर, पंजाब सरकार के जारी किए यह निर्देश

Edited By Kamini,Updated: 28 Apr, 2022 06:13 PM

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पंजाब सरकार के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने शराब के ठेकों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया..............

बठिंडा : पंजाब सरकार के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने शराब के ठेकों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उषा गोयल ने भी आज शराब के ठेकों की जांच की गई। इस दौरान शराब ठेकेदारों के साथ बातचीत के बाद उन्हें पंजाब सरकार और आबकारी विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उषा गोयल ने कहा कि शराब ठेकों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया गया तो शराब के ठेकों के संचालकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और लाखों रुपए की सजा हो सकती है क्योंकि ये नियम सरकार द्वारा बनाए गए है।

इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व शराब विधायक दीप मल्होत्रा ​​और ठेकेदार हरीश कुमार ने कहा कि पंजाब सरकार को नई आबकारी नीति के लिए नए आवेदन स्वीकार करने हैं, उन्हें केवल 3 महीने का विस्तार दिया गया था। नए आवेदों अनुसार जो ठेकेदार या शराब कारोबारी ठेका लेगा वह लाइसेंस अप्लाई करेगा। उन्होंने कहा कि वह अब फूड सेफ्टी के लिए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। थोडे़ समय के लिए लाखों रुपए का नुकसान नहीं कर सकते। परन्तु सरकार के नियमों तहत वह काम करने के लिए वचनबद्ध हैं, इस तरफ सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है।

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