Edited By Radhika Salwan,Updated: 03 Jul, 2024 02:11 PM
जीरकपुर निवासी राज कुमार ने आयोग को शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी की शादी 6 फरवरी 2022 को तय हुई थी।
चंडीगढ़: बेटी की शादी के लिए बुक किए गए बैंक्वेट हॉल की सुविधाएं पसंद नहीं आने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने ड्रीम पाम रिजॉर्ट को शिकायतकर्ता द्वारा अदा की गई बुकिंग राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही 15 हजार रुपये कानूनी खर्च भी देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता को बुकिंग राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा काटकर वापस कर दिया जाएगा।
जीरकपुर निवासी राज कुमार ने आयोग को शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी की शादी 6 फरवरी 2022 को तय हुई थी। 6 अक्टूबर 2021 को शिकायतकर्ता ने बेटी के विवाह समारोह, कैटरिंग सेवाओं के लिए ड्रीम पाम रिज़ॉर्ट बैंक्वेट हॉल की बुकिंग के लिए संपर्क किया था। उस वक्त उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई गईं और भरोसा दिलाया कि वह पिछले 5 साल से ग्राहकों को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं।
होटल वालों ने बुकिंग के लिए कुछ अग्रिम राशि मांगी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने चेक के माध्यम से 1,57,000 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया था। समारोह के लिए कुल रकम 250 व्यक्तियों के लिए 6,50,000 तय की गई थी। उस समय आरोपी पक्ष ने कुछ खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर ले लिए और अगली बार आने पर वे दस्तावेज उन्हें देने का आश्वासन दिया था।
जब शिकायतकर्ता ने 17 अक्टूबर, 2021 को बैंक्वेट हॉल का दौरा किया, तो उसने देखा कि भोजन और सजावट जैसे बताया था वैसे नहीं था। उन्होंने बुकिंग रद्द करने और उनके द्वारा भुगतान की गई अग्रिम राशि वापस करने का अनुरोध किया। उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर मामले को लटकाए रखा और रकम नहीं लौटाई। कई बार अनुरोध करने के बावजूद पैसे वापस नहीं किए गए, जिसके बाद उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई।