Punjab : हुक्का बार चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, जारी हुए प्रशासन के ये सख्त आदेश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 10 Oct, 2024 05:03 PM

hookah bars banned in punjab s ferozepur

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉक्टर निधि कुमंद बंबाहा ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है।

फिरोजपुर  : एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉक्टर निधि कुमंद बंबाहा ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने एक और आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में जहां कहीं भी सेना द्वारा असला हथियार जमा किए हुए हैं वहां पर 1000 मीटर के क्षेत्र में फसलों के नाड को आग लगाने और निर्माण करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है।

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने जिला फिरोजपुर में निर्माण अधीन सभी मैरिज पैलसों, होटलो ,रेस्टोरेंट और सिनेमा आदि के मालिकों को 15 दिन के अंदर अंदर एनओसी लेने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि एनओसी न होने पर सभी का काम बंद कर दिया जाएगा। एक और पाबंदी के जारी आदेश अनुसार जिला फिरोजपुर के सभी मकान मालिकों को आदेश देते हुए कहा गया है कि उनके घरों में रह रहे किराएदारों के नाम और एड्रेस आदि पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस थानो या पुलिस चौकिया में दर्ज करवाई जाए और जिला फिरोजपुर के कारखानेदार, व्यापारी और किसान उतनी देर तक किसी भी प्रवासी मजदूर को काम पर नहीं रख सकेंगे, जब तक उनके नाम, एड्रेस और ठिकाने आदि संबंधी पूरी सूचना अपने नजदीकी पुलिस थानों में दर्ज नहीं करवा दी जाती।

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