हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार! MRI और I.C.U. की कमी पर जताई सख्त नाराजगी

Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2026 12:51 PM

highcourt issues strict orders to punjab government

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मालेरकोटला जिला अस्पताल में आई.सी.यू. की अनुपस्थिति को लेकर तीखी नाराजगी जताते हुए इसे ‘हैरान करने वाला और चौंकाने वाला’ करार दिया है।

चंडीगढ़ (गम्भीर): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मालेरकोटला जिला अस्पताल में आई.सी.यू. की अनुपस्थिति को लेकर तीखी नाराजगी जताते हुए इसे ‘हैरान करने वाला और चौंकाने वाला’ करार दिया है। इस मामले में चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे पूरे राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. सुविधाओं की स्थिति पर विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल मालेरकोटला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पंजाब के सभी जिलों के नागरिक अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की न्यायिक जांच की जाएगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्त्ता के वकील ने अदालत को बताया कि मालेरकोटला जिला अस्पताल में आज तक आई.सी.यू. की सुविधा नहीं है, जबकि यह अस्पताल आसपास के कई क्षेत्रों के लिए रैफरल अस्पताल के रूप में काम करता है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को और व्यापक बनाते हुए पंजाब सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि आखिर क्यों प्रत्येक जिला अस्पताल में सी.टी. स्कैन और एम.आर.आई. मशीनों को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य द्वारा ही प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब के 23 जिलों में से केवल 6 जिलों में ही एम.आर.आई. मशीनें उपलब्ध हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दर्शाता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अब तक दाखिल किए गए अनुपालन हलफनामे संतोषजनक नहीं हैं। यह मामला भीष्म किंगर द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें मालेरकोटला सिविल अस्पताल में इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडर्ड्स के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया कि रेफरल हॉस्पिटल होने के बावजूद यहां ICU समेत कई ज़रूरी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के CT स्कैन और MRI जैसी सेवाओं को प्राइवेट लैब को आउटसोर्स करने पर भी सवाल उठाया। बेंच ने कहा कि जनता को बेसिक हेल्थ सेवाएं देना राज्य की ज़िम्मेदारी है और आज के समय में CT स्कैन और MRI जैसी सुविधाएं अब ज़रूरी हो गई हैं। कोर्ट ने साफ़ किया कि ज़िला और सब-डिवीज़न लेवल के हॉस्पिटल में ये सुविधाएं होना ज़रूरी है।

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