Edited By Kalash,Updated: 30 Jun, 2022 10:13 AM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी को कानून के खिलाफ बताते हुए दाखिल हुई
चंडीगढ़ (रमेश हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी को कानून के खिलाफ बताते हुए दाखिल हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि नई एक्साइज पॉलिसी के तहत बेशक सरकार नए ठेकों का आबंटन कर दे लेकिन वह आबंटन हाईकोर्ट के उक्त याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर रहेगा कि वह मान्य होगा या नहीं।
जस्टिस महाबीर सिंह व जस्टिस विकास सूरी पर आधारित बैंच ने सरकार से कहा कि क्यों न एक्साइज पॉलिसी पर पूर्ण रोक लगा दी जाए? कोर्ट ने आदेशों में कहा है कि एक्साइज पॉलिसी शराब कंपनी के एकाधिकार या किसी विशेष शराब कंपनी को लाभ पहुंचाने के मकसद से तैयार की गई लगती है जिसमें छोटे शराब कारोबारियों को बाहर करने की मंशा नजर आ रही है।
कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी में दिख रहा है कि होलसेलर्स और रिटेलर्स के बीच बड़ा अंतर पैदा कर दिया गया है जोकि होना नहीं चाहिए। याचिका में आकाश इंटरप्राइजेज की ओर से बताया गया है कि वर्ष 2020 व 21 की एक्साइज पॉलिसी में सरकार ने 6158 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा था जबकि इस वर्ष यह 9647 करोड़ से भी अधिक है। लेकिन इस बार पॉलिसी में बहुत गड़बड़ी है जिसमें सुधार की जरूरत है। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए 5 जुलाई तक का समय दिया है।
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