Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 May, 2026 06:03 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद Sandeep Pathak को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। साथ ही कारोबारी Rajinder Gupta की फैक्ट्री पर कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगाने के...
जालंधर : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद Sandeep Pathak को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। दरअसल पाठक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज केस की जानकारी मांगी थी। पाठक ने कहा था कि उन्हें बताया जाए कि दो केस कहां रजिस्टर किए गए और उनमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं तथा साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर डिटेल एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। वहीं, मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल संदीप पाठक को राहत मिल गई है।
साथ ही कारोबारी Rajinder Gupta की फैक्ट्री पर कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जानकारी अनुसार हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप पर पंजाब प्रदूषण बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राजिंद्र गुप्ता जोकि ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं। कोर्ट ने कहा है कि ट्राइडेंट ग्रुप पर 30 दिन का समय देकर ही कार्रवाई की जा सकेगी। ट्राइडेंट ग्रुप की बरनाला स्थित फैक्टरी पर 7 दिन पहले पी.पी.सी.बी. ने रेड की थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिक्रयोग्य है कि पार्टी बदलते ही संदीप पाठक पर पंजाब सरकार की तरफ से दो केस दर्ज किए गए, जिसके बारे पाठक को जानकारी तक नहीं दी गई। इसी बात पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर डिटेल एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए जारी किए हैं।