Edited By Kamini,Updated: 24 Mar, 2023 03:01 PM

इंडस्ट्रीयल एरिया में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दविंदर बंबीहा गैंग के शार्प शूटर नीरज चस्का को हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में आरोपित करार दिया है।
चंडीगढ़ (सुशील) : इंडस्ट्रीयल एरिया में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दविंदर बंबीहा गैंग के शार्प शूटर नीरज चस्का को हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में आरोपित करार दिया है। शूटर नीरज के खिलाफ अब जिला अदालत में मुकदमा चलेगा। 10 अक्टूबर 2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 में देर शाम गुरलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर मोटरसाइकिल पर थे। पुलिस मामले के अनुसार बंबीहा गिरोह के सदस्यों ने हत्या की थी। हत्या सिटी एम्पोरियम मॉल के सामने हुई। पुलिस ने चस्का के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दर्ज की थी। उसके खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गईं।
इससे पहले पुलिस ने इस हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें गुरविंदर सिंह उर्फ ढाडी, गुरमीत सिंह उर्फ गीता, दिलप्रीत सिंह उर्फ बाबा और चमकौर सिंह बैंत शामिल हैं। इनके खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
सिटी एम्पोरियम स्थित प्लेबॉय क्लब में वैलेट पार्किंग के लिए तैनात चालक विकास तिवाड़ी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना के समय पिस्टल लिए 2 हमलावर सेंट्रा मॉल से पैदल आए और फॉर्च्यूनर कार में बैठे व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर पास से 6-7 गोलियां मारने के बाद मोटरसाइकिल पर आए एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठकर फरार हो गए। हालांकि, तिवाड़ी मामले में अपने पहले के बयान से मुकर गए। वह कथित शूटर चमकौर सिंह की पहचान नहीं कर सका था।
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