Edited By Sunita sarangal,Updated: 15 Nov, 2019 03:14 PM
यदि आप किसी दूसरे जिले से आकर जालंधर में रह रहे हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है
जालंधर: यदि आप किसी दूसरे जिले से आकर जालंधर में रह रहे हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो अब आपको अपने संबंधित जिले में जाने की जरूरत नहीं है। आप जालंधर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आर.टी.ए.) से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में हाल ही में हुए संशोधन को लागू करते हुए आर.टी.ए. ने यह सुविधा देनी शुरू कर दी है।
लर्निंग से लेकर पक्के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में यह सुविधा मिलेगी। हालांकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके उस पते पर बनेगा जिस पर आपके बाकी दस्तावेज बने हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपसे बनती सरकारी फीस ही ली जाएगी और कोई फाल्तू फीस भी नहीं देनी होगी। इस सुविधा का ज्यादा लाभ नौकरी करने वालों और उन छात्रों को होगा, जो पंजाब के अन्य जिलों से जालंधर में नौकरी या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। आर.टी.ए. के ड्राइविंग ट्रैक इंचार्ज जसविंदर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अभी ऐसी ऐपलीकेशनस आनी शुरू नहीं हुई लेकिन उनकी तरफ से यह सुविधा शुरू कर दी गई है।
ये नियम बदला गया
मोटर व्हीकल एक्ट के सैक्शन 9 के सब सैक्शन 1 में पहले यह व्यवस्था था कि ड्राइविंग लाइसेंस वही अथॉरिटी बना सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में बिनैकार रहता हो। फिर एक्ट में हुए संशोधन के बाद इस सैक्शन में क्षेत्र की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जिलों की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से बदल दिया गया है। इस लिहाज से अब जालंधर ही नहीं बल्कि पंजाब में किसी भी जिले का रहने वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है।