मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को चार वर्ष की कैद

Edited By Paras Sanotra,Updated: 01 Jun, 2023 08:51 PM

four years imprisonment for the accused in the money laundering case

जिला एवं सेशन जज निर्भउ सिंह गिल की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी करार देते हुए महावीर सिंह निवासी अमृतसर को 4 साल की कैद और 20 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया था।

जालंधर (जतिंदर): जिला एवं सेशन जज निर्भउ सिंह गिल की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी करार देते हुए महावीर सिंह निवासी अमृतसर को 4 साल की कैद और 20 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया था, जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। इस मामले में दोषी के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के द्वारा वर्ष 2017 में अदालत में केस फाइल किया गया था। जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) को सूचना मिली थी कि उक्त दोषी जिसे 2011 में अमृतसर की अदालत में 15 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है वह हेरोइन तस्करी का धंधा कर   25,000 रुपये तक एक किलो हेरोइन के पीछे अपना बनता हिस्सा लेता था।

जिससे उसने अपनी अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने जांच शुरू करते हुए ड्रग मनी के साथ बनाई गई उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट में केस के साथ अटैच करवाई थी। इससे पहले महावीर सिंह आरोपी कृपाल सिंह उर्फ कुकू और जगजीत सिंह उर्फ जग्गी से (जोकि पाकिस्तान से हेरोइन खरीद कर पंजाब के विभिन्न जिलों और दिल्ली में भी ग्राहकों को बेचते थे) अपनी आईकॉन फोर्ड कार में हेरोइन ले जाकर बेचता था।

ज़िक्रयोग्य है कि पुलिस ने चौगावां साईड बाईपास अमृतसर के समीप नाकाबंदी के दौरान उसकी कार को रोका तो उसके कब्ज़े से 15 किलो हेरोइन, 32 बोर का पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किये थे। इस मामले में एफ.आई.आर. नं. 216 तिथि 25-4-2008 को धारा 21, 25, 61, 85 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 सेक्शन 25, 54, 59 के तहत मामला दर्ज कर थाना सदर अमृतसर की पुलिस ने महावीर सिंह को गिरफ्तार किया था। यहां इस मामले में उक्त सभी आरोपियों को अमृतसर की अदालत द्वारा 2011 में सज़ा सुनाई जा चुकी है। आज इसी मामले में महावीर सिंह को अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की सजा का हुक्म सुनाया है।

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