पत्नी की हत्या कर घर के आंगन में शव जलाने की कोशिश का मामला, अदालत ने आरोपी को सुनाई सख्त सजा

Edited By Kalash,Updated: 29 Oct, 2026 04:29 PM

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परिवारिक झगड़े के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में जलाने की कोशिश करने वाले पति को अदालत ने उम्र कैद की सजा तथा एक लाख रूपये जुर्माने का आदेश सुनाया।

गुरदासपुर (विनोद): परिवारिक झगड़े के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में जलाने की कोशिश करने वाले पति को अदालत ने उम्र कैद की सजा तथा एक लाख रूपये जुर्माने का आदेश सुनाया। यह केस 2023 में दीनानगर थाने में दर्ज हुआ था। अदालत द्वारा सुनाए आदेश अनुसार 16 फरवरी 2023 को मृतका के भाई प्रीतम चंद पुत्र सौदागर राम निवासी गांव गंजा ने पुलिस को तब बयान दिया था कि उसकी दो बहनों में से एक बड़ी बहन महेंद्र उर्फ गुड्डो गांव पनियाड़ निवासी संसार चंद पुत्र फग्गू राम के साथ हुई थी। उसका जीजा संसार चंद अक्सर बहन महिंद्र को मारता-पीटता था और जब भी वह गांव जाते थे, तो अपने जीजा संसार चंद को समझा कर अपनी बहन को गांव पनियाड़ छोड़ देते थे। तब भी कुछ दिन पहले से दोनो के बीच झगड़ा चल रहा था, जिसके बारे में मृतका के भाई को पता चल गया था, लेकिन वह अपने रोज के काम और व्यस्त होने की वजह से गांव पनियाड़ नहीं जा सका। आदेश अनुसार प्रीतम चंद ने पुलिस को ब्यान दिया था कि वह अपने घर पर था, तभी सुबह करीब 9 बजे उनका दोस्त जसविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी गंजा जो उसका भतीजा लगता है, पास आया और बताया कि उसे गांव पनियाड़ से फोन आया है कि तुम्हारी बहन महिंद्रो उर्फ गुड्डे को उसके पति संसार चंद ने मार डाला है और घर में ही आग लगा दी है। 

दीनानगर थाने के पुलिस वालों और गांव के लोगों ने आग बुझाई और महिंद्रो उर्फ गुड्डे की बॉडी को सिविल हॉस्पिटल के मॉर्चरी में भिजवाया। यह सुनकर उसने अपने घरवालों को बताया और जसविंदर सिंह के साथ वह सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर पहुंचा और बहन की बॉडी को मॉर्चरी में देखा। उन्होंने बताया था कि जांच करने पर पता चला कि संसार चंद का रात को अपनी पत्नी महेंद्र से झगड़ा हुआ था और संसार चंद ने उसकी हत्या कर दी और शव को आंगन में लकड़ी जलाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों को इसका पता चल गया। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस की मौजूदगी में अधजले शव को बाहर निकाला गया। अदालत ने दोनो पक्षों के वकीलों की दलीले सुनने के बाद सरकारी वकील हरदीप कुमार बमोत्रा द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आधार पर अदालत ने संसार चंद को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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