Edited By Kalash,Updated: 07 Apr, 2022 10:01 AM
विधवा महिला से बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने
लुधियाना (मेहरा): विधवा महिला से बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि शर्मा की अदालत ने जांच पर सुनवाई करते हुए इसे 8 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया है।
इलाका मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत द्वारा शुरू की गई भगौड़े की कार्रवाई के तहत पुलिस कर्मचारी के बयान अदालत में कलमबद्ध हो चुके हैं। अदालत ने बैंस को भगौड़ा करार देने के लिए नियमों के तहत 10 जनवरी को प्रोक्लेमेशन जारी की थी व पुलिस को इस पर अमल करने के लिए कहा था जिसके चलते पुलिस ने अदालत में इस पर तामील किए जाने का बयान दर्ज करवाया था।
विधायक बैंस ने निचली अदालत के शिकंजे से बचने के लिए अब सेशन कोर्ट का सहारा लिया है व अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले जिला एवं सेशन जज मुनीश सिंगल की अदालत ने बैंस की किसी अन्य अदालत में मामला स्थानांतरित करने की दायर की गई अर्जी को खारिज कर दिया था। एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने व अन्य धाराओं के तहत की गई शिकायत के चलते पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 द्वारा विधायक बैंस व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। महिला ने कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, गोगी शर्मा के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करने की गुहार लगाई थी जिनके विरुद्ध भी अदालत में चार्जशीट दायर की गई है।
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