Court ने इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश, मजीठिया की पेशी के दौरान...

Edited By Kamini,Updated: 31 Jul, 2025 11:39 AM

fir register against inspector

मोहाली की अदालत ने एक इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पंजाब डेस्क : मोहाली की अदालत ने एक इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिला अदालत ने अदालत परिसर के अंदर एक अदालती कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोप में इंस्पेक्टर जशनप्रीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बात समझ से बाहर है कि कैसे उक्त इंस्पेक्टर ने अपनी सीमाएं लांघते हुए ड्यूटी के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार किया और उसकी पिटाई की।

यह घटना 6 जुलाई 2025 की है, जब इंस्पेक्टर जशनप्रीत सिंह, बिक्रम मजीठिया की पेशी के दौरान, अदालत परिसर में गेट खुलवाने को लेकर अदालत के चौकीदार से उलझ पड़े थे। जब चौकीदार ने गेट खोलने के लिए अदालत से अनुमति लेने की बात कही, तो इंस्पेक्टर ने जबरन उससे चाबियां छीन लीं और उसकी पिटाई कर दी। इसके तुरंत बाद चौकीदार बलजीत सिंह ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनीश गोयल को इसकी जानकारी दी। मजिस्ट्रेट ने बलजीत सिंह को मेडिकल जांच कराने के लिए कहा, लेकिन बलजीत सिंह ने बाद में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कराने से इंकार कर दिया। हालांकि, मजिस्ट्रेट के रीडर पवन कुमार ने इस घटना को अपराध मानते हुए अदालत में एक शिकायत दायर की।

पुलिस द्वारा जांच के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और देखने के बाद पाया कि इंस्पेक्टर जशनप्रीत सिंह का व्यवहार आपराधिक था। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी के साथ की गई हिंसा है, जो कि एक अपराध है। अदालत ने थाना सोहाना पुलिस को आदेश दिए हैं कि इंस्पेक्टर जशनप्रीत सिंह के खिलाफ धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 221 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 304 (छीना-झपटी) सहित जांच में सामने आई अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिए हैं कि इस केस में FIR दर्ज कर उसकी कॉपी अदालत को भेजी जाए और मामले की अगली सुनवाई वीरवार को तय की गई है।

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