Edited By Subhash Kapoor,Updated: 24 Jan, 2022 04:43 PM

ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है।
चंडीगढ़ : ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने मजीठिया को अंतिरम जमानत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने और शामिल होने के निर्देश दिए थे। जिक्रयोग्य है कि कि मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद बिक्रम मजीठिया ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया था और मजीठिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने मजीठिया को कुछ राहत देते हुए अंतरिम जमानत देकर जांच में शामिल होने के आदेश दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने मजीठिया को झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here