MRP से अधिक कीमत पर किताबें बेचने वालों पर जिला उपभोक्ता कमिशन ने लिया Action

Edited By Kamini,Updated: 23 Mar, 2023 02:50 PM

district consumer commission took action against those selling

आजकल दुकानदारों द्वारा अपने एकाधिकार का फायदा उठाकर स्कूली किताबें ऊंचे दामों पर बेची जा रही है वहीं सरकार ने भी इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं।

बठिंडा : आजकल दुकानदारों द्वारा अपने एकाधिकार का फायदा उठाकर स्कूली किताबें ऊंचे दामों पर बेची जा रही है वहीं सरकार ने भी इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं, लेकिन सरकार के निर्देशों का दुकानदारों पर कोई असर नहीं देखा गया है। इसी के तहत जिला उपभोक्ता कमिशन बठिंडा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोक कॉपी मैन्युफैक्चरर्स पर एम.आर.पी. से अधिक कीमत वसूलने और बिना एम.आर.पी. के किताबें बेचने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए गोनियाना मंडी निवासी वकील राम मनोहर ने बताया कि 31 मार्च 2022 को राजकीय जेवियर वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चे के लिए यू.के.जी कक्षा की एक्सीड एजुकेशन द्वारा बनाई गई किताबों का सैट 2550 रुपए में और अन्य किताबें 1110 रुपए में खरीदीं थी। दुकानदार की मांग के अनुसार कुल 3660 रुपए का भुगतान किया गया था। जब उन्होंने घर जाकर किताबों का सेट खोला तो उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक्सीड एजुकेशन द्वारा बनाए गए किताबों के सेट की एम.आर.पी. 2400 रुपए है जबकि उनसे 2550 रुपए लिए गए हैं।

इसके अलावा 3 अन्य कापियों पर भी एम.आर.पी. नहीं लिखा है। इसके बाद उन्होंने अशोक कॉपी मैन्युफैक्चरर्स के मालिक को  एम.आर.पी. से अधिक पैसे वसूलने और ऐसी किताबें बेचने जिनका एम.आर.पी. ऊपर नहीं लिखा होता है तो मालिक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दुकानदार ने अपनी गलती मानने के बजाय वकील से बदसलूकी की और कहा कि कीमत तो उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से ही वसूल की जाती है। जिसके बाद दिनांक 21 अप्रैल 2022 को अधिवक्ता राम मनोहर द्वारा माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बठिंडा में अशोका कॉपी मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ उक्त मामले के संबंध में मामला दायर किया गया था। माननीय न्यायालय में  सबूत पेश किए गए।

इसके बाद माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बठिंडा के अध्यक्ष ललित मोहन डोगरा व सदस्य सचदेव सिंह ने शिकायत का निस्तारण करते हुए अशोका कॉपी मैन्युफैक्चरर्स को 45 दिनों के भीतर राम मनोहर वकील को 10 हजार रुपए मुआवजे के रूप में भुगतान करने और एम.आर.पी. से अधिक वसूल किए गए 150 रुपए वापस करने का आदेश दिया। इस आदेश से लोगों का उपभोक्ता अदालत के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

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