Ludhiana : दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद सख्ती, लोगों को जारी हुए ये आदेश

Edited By Urmila,Updated: 12 Nov, 2025 12:40 PM

delhi blast case

लुधियाना पंजाब का प्रमुख औद्योगिक शहर होने के कारण यहां व्यापारियों का लगातार आना-जाना बना रहता है।

लुधियाना (राज): लुधियाना पंजाब का प्रमुख औद्योगिक शहर होने के कारण यहां व्यापारियों का लगातार आना-जाना बना रहता है। व्यापारिक कार्यों के चलते कई बार लोग रात के समय लेट हो जाते हैं और शहर में बने होटल, धर्मशाला, सराय, गैस्ट हाऊस, पी.जी., पैलेस या ओयो रूम्स में ठहरते हैं लेकिन देखा गया है कि अधिकतर इन ठहरने की जगहों के मालिक या प्रबंधक अपने प्रतिष्ठानों की कानून अनुसार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और न ही ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखते हैं। इस कारण ऐसे स्थानों पर ठहरने वाले यात्रियों और व्यापारियों की जानमाल को खतरा बना रहता है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सिटी) स्नेहदीप शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि, आम जनता और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, धर्मशाला, सराय, गेस्ट हाऊस, पी.जी., पैलेस तथा नए निर्माणाधीन ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों की रजिस्ट्रेशन ‘सराय एक्ट 1867’ के तहत करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी प्रबंधकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ठहरने वाले हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड सावधानीपूर्वक रखा जाए। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम बेहद जरूरी है और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!