बच्चे से कुकर्म का मामला, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

Edited By Kalash,Updated: 16 Nov, 2025 03:46 PM

court punishment wrongdoing with child

उनके बच्चे की ओर से उन्हें रोते हुए सारी घटना संबंधी बताया गया था।

मोगा (संदीप शर्मा): माननीय जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज बिशन सरूप की अदालत ने लगभग डेढ़ साल पहले 10 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में थाना सिटी साऊथ पुलिस की ओर से नामजद किए गए एक आरोपी को सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश अनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 

इस मामले में पीड़ित 10 वर्षीय बच्चे के पिता की ओर से 5 जनवरी 2024 को थाना सिटी साऊथ पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि घटना वाले दिन उनके इलाके में रहने वाले ई-रिक्शा चालक नवप्रीत सिंह उर्फ रवि की ओर से उसके बच्चे को पतंग और डोर का लालच देकर अपने ई-रिक्शा में बिठा लिया गया था और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया।

इस संबंधी उनके बच्चे की ओर से उन्हें रोते हुए सारी घटना संबंधी बताया गया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की ओर से बच्चे का मेडिकल चैकअप करवाने के उपरांत 5 जनवरी 2024 को पोक्सो एक्ट समेत बनती विभिन्न धाराओं के अधीन नवप्रीत सिंह उर्फ रवि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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