हाईकोर्ट में मजीठिया की जमानत खारिज होने के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत, कही ये बात

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 24 Jan, 2022 08:12 PM

congress expressed satisfaction over the rejection of majithia s bail

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ड्रग केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत को खारिज करने के फैसले को लेकर हाईकोर्ट का आभार जताया है। सी.एम. चन्नी ने हाईकोर्ट द्वारा मजीठिया के खिलाफ लिए गए इस फैसले का स्वागत किया है।

चंडीगढ़ : कांग्रेस की राज्यसभा सांसद एवं जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल  ने पंजाब में नशा फैलाने और नशा माफियाओं को शह देने वाले सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जमानत को रद्द करने का स्वागत किया है और पुलिस से जल्द से जल्द मजीठिया को गिरफ्तार करके जेल में डालने की मांग की है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार की जीत करार दिया है।

रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने पंजाब को नशा मुक्त करने का वचन दिया था जो आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कर दिखाया और आज मजीठिया कभी फरार तो कभी बेल और अब जेल।उन्होंने कहा कि जो पहले पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करके ‘उड़ता पंजाब’ कहते थे आज अब सब जीतता पंजाब कह रहे है।

उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र से संबंधित हैं तथा वे लोग अक्सर सुनते होते थे कि पंजाब में कोई मजीठिया करके आदमी है जिसका ड्रग्स के मामले में सीधा हाथा है। सत्ता में बैठे लोग जब इस तरह का काम कर रहे थे, वह लोग अब सलाखों के पीछे होंगे। कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगा। अब वो समय खत्म हो गया। अब बेल रिजैक्ट हो गई औऱ जल्द ही मजीठिया जेल में होगा।

इस दौरान अलका लांबा ने कहा  कि बिक्रम मजीठिया पर नशा तस्करों को सारी मशीनरी उपलब्ध करवाने के आरोप लगे थे, जिनको लेकर पंजाब सरकार ने उन पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। 

जिक्रयोग्य है कि आज अग्रिम जमानत को लेकर मजीठिया की हाईकोर्ट में सुनवाई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मजीठिया को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने मजीठिया को अंतिरम जमानत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने और शामिल होने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने मजीठिया को झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। 

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