जिले में इन लोगों को जारी हो गए आदेश, जानें कब तक रहेंगे लागू

Edited By Urmila,Updated: 13 Sep, 2025 04:30 PM

complete ban on carrying arms and firing in marriage palaces

मोगा जिले में संचालित मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

मोगा (बिन्दा) : उपायुक्त-सह-जिला मेजिस्ट्रेट मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोगा जिले में संचालित मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में कहा गया है कि पैलेसों में आयोजित समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार ले जाना और हवा में फायरिंग करना एक फैशन बन गया है, जिससे अक्सर अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए, जनहित में जिले में संचालित मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और हवा में फायरिंग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। ये आदेश 10 नवंबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

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