पंजाब के मुख्य सचिव की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट में याचिका दायर

Edited By Kalash,Updated: 19 Jul, 2022 05:10 PM

chief secretary vijay kumar janjua high court

पंजाब के मुख्य सचिव के पद पर विजय कुमार जंजुआ की नियुक्ति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्य सचिव के पद पर विजय कुमार जंजुआ की नियुक्ति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी पर याचिका पक्ष का वकील अदालत में पेश नहीं हुआ जिसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई और अगली सुनवाई 1 अगस्त को तय की गई है। लुधियाना निवासी तुलसी राम मिश्रा ने याचिका दायर कर 5 जुलाई 2022 के प्रमोशन आर्डर को खारिज करने की मांग की, जिसमें आई.ए.एस. अधिकारी विजय कुमार जंजुआ को प्रमोशन देकर मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ती की गई।

याचिका में कहा गया है कि जंजुआ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस विचाराधीन है। इन मामलों में जंजुआ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत भी दी गई है। ऐसे में पंजाब सरकार मुख्य सचिव के पद पर ऐसे अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकती है।

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों की अनदेखी

याचिका में कहा गया है कि मुख्य सचिव के पद पर प्रमोशन केंद्र सरकार के पर्सोनल विभाग के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 28 मार्च 2000 को जारी दिशा-निर्देशों की भी अनदेखी है। इनमें स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अधिकारी को मुख्य सचिव स्तर के पद पर प्रमोशन नहीं दी जा सकती है। ऐसे में 5 जुलाई के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिसमें आई.ए.एस. अधिकारी विजय कुमार जंजुआ को पंजाब सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

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