Edited By Kamini,Updated: 20 May, 2023 02:31 PM

चंडीगढ़ प्रशासन ने यू.टी. के भीतर हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
चंडीगढ़ (राजिंदर) : चंडीगढ़ प्रशासन ने यू.टी. के भीतर हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हथियारों का लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जीवन के लिए खतरा होने के साथ-साथ शांति भंग करने वाला भी है। यही वजह है कि घातक हथियार, छुरा, लाठी, तलवार, चाकू और रॉड आदि रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश पुलिस, सेना और अर्धसैनिक कर्मियों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन कर्मचारी वर्दी में ड्यूटी के दौरान ही हथियार रख सकेंगे।
इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में आई.डी. प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पहचान पत्र के रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। होटल व्यवसायियों को आने-जाने वालों का रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रजिस्टर में ग्राहक के नाम के साथ पता, टेलीफोन नंबर और उसके हस्ताक्षर होने चाहिए।
डी.सी. ने शहर में साइबर कैफे चलाने वालों के लिए भी आदेश जारी किए हैं, जो 60 दिनों तक लागू रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक विजिटर की एंट्री रजिस्टर में होनी चाहिए, जिसमें उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर और आई.डी. प्रूफ अवश्य होना चाहिए। कैफे संचालकों को एक्टिविटी सर्वर का रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने तक मेन सर्वर में रखना होगा। किसी भी संदिग्ध उपयोगकर्ता को पुलिस शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा शहर में कोई भी व्यक्ति किराएदार, नौकर और पेइंग गेस्ट रखने से पहले अपनी पूरी जानकारी क्षेत्र के थाना प्रभारी को दे, ताकि पुलिस उनका पूरा रिकॉर्ड रख सके।
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