Edited By Kalash,Updated: 26 Oct, 2025 05:01 PM

उपरोक्त मामले में किया गया अपराध नान कम्पाऊंडेबल है।
मंडी गोबिंदगढ़ (मग्गो): सुधीर कुमार पुत्र तरसेम लाल निवासी ऊंचा वेहड़ा खन्ना, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना द्वारा डीआईजी लुधियाना को दी गई शिकायत पर लोहा नगरी के उद्योगपति हर्ष गुप्ता और ललित जोशी के खिलाफ 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बीएनएस की धारा 318 (4) और 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एकत्रित जानकारी के अनुसार आवेदक सुधीर कुमार ने अपने बेटों जतिन शर्मा और लव शर्मा का नाम मुकदमा नंबर 03 दिनांक 08.01.2025 के तहत धारा 110, 140, 307, 351(2), 190, 191(3) से हटाने के लिए लोहा नगरी के उद्योगपति हर्ष गुप्ता को 25 लाख रुपये और राजेश कुमार को 5 लाख रुपये दिए थे। इसके बाद उन्होंने दिनांक 03.03.2025 को एक शपथ पत्र देकर बताया था कि लव शर्मा, जतिन शर्मा और शमन उर्फ सारी का उपरोक्त मामले में कोई दोष नहीं है लेकिन ललित जोशी द्वारा नीचे हस्ताक्षर करके लिखे गए बयान के अनुसार, उन्होंने सुधीर कुमार से कोई पैसा नहीं लिया।
उपरोक्त मामले में किया गया अपराध नान कम्पाऊंडेबल है। जिसमें कोई समझौता या राजीनामा नहीं हो सकता। जिससे साबित होता है कि उद्योगपति हर्ष गुप्ता व ललित जोशी ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सुधीर कुमार और उनके बेटे को उपरोक्त मामले से आरोपियों का नाम खारिज करवाने के बहाने 25/30 लाख रुपये प्राप्त करके धोखाधड़ी की है। इस पर पुलिस ने उद्योगपति हर्ष गुप्ता व ललित जोशी के विरुद्ध धारा 318(4)/ 61(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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