Edited By Urmila,Updated: 04 Mar, 2023 01:11 PM

चंडीगढ़ पुलिस द्वारा डॉक्टर को अगवा करने के मामले हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस द्वारा डॉक्टर को अगवा करने के मामले हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चंडीगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के डी.जी.पी. को चंडीगढ़ के 7 पुलिस कर्मियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है पंजाब डी.जी.पी. एक सिट गठित करके एक हफ्ते के अंदर-अदर सारी जानकारी हासिल करे। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक मामला दर्ज किया जाए।
जिक्रयोग्य है कि 7 फरवरी 2022 का मामला है। डा. मोहित धवन पर गंभीर आरोप लगे थे जिसके चलते उन्हें कोर्ट में पेश होना था परंतु इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ने डॉक्टर को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद डॉक्टर के मोबाइल फोन की लोकेशन का सारा रिकार्ड नष्ट कर दिया। पुलिस ने डा. मोहित धवन की गिरफ्तार कहीं और से किया था लेकिन दिखाया किसी ओर जगह से। उस समय के एस.एच.ओ. सेखों और उनकी टीम की ओर से अगवा किया गया था। जानकारी के अनुसार डॉक्टर ने हाईकोर्ट में पटीशन दायर की थी जिसमें डॉक्टर ने अगवा मामले में कई सबूत भी पेश किए। उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को सिट गठित करने सख्त आदेश दिए हैं।
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