Jalandhar : कोर्ट ने सास व पति को सुनाई सख्त सजा, जानें क्या था मामला

Edited By Urmila,Updated: 22 Nov, 2024 11:53 AM

case of disturbing the daughter in law

जालंधर में शिल्पा सुसाइड केस में कोर्ट ने  पति सोनू व सास हीरा देवी को 7-7 साल की कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

पंजाब डेस्क: जालंधर में शिल्पा सुसाइड केस में कोर्ट ने  पति सोनू व सास हीरा देवी को 7-7 साल की कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना न देने की हालत में 6 महीने की और सजा काटनी पड़ेगी। वहीं बता दें कि कोर्ट ने ससुर को बरी कर दिया है। 

गौरतलब है कि पुलिस ने हीरा निवासी आदर्श नगर के कहने वाले उक्त लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि वह इंद्रप्रस्थ होटल के मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष की ओर से बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। वह ससुराल छोड़कर मायके घर आ गई थी। इसके बाद ससुराल वालों ने तलाक की मांग की। 

बेटी ने ससुराल वालों से परेशान होकर 10 अक्टूबर 2020 को जहरीली वस्तु खा ली। उसे अस्पताल इलाज के ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद उक्त आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने को लेकर जेल भेज दिया गया। इसके बाद कोट्र में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई के बाद आरोपियों को 7-7 साल कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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