Edited By Tania pathak,Updated: 04 Aug, 2021 04:28 PM
मुख्य सचिव रवनीत कौर की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक़ अब एक जनवरी 2020 तक 10 साल या इससे अधिक समय के लिए सरकारी जमीन पर काश्त और कब्ज़ा...
चंडीगढ़: मुख्य सचिव रवनीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक़ अब एक जनवरी 2020 तक 10 साल या इससे अधिक समय के लिए सरकारी जमीन पर काश्त और कब्ज़ा रखने वाले छोटे किसान सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए योग्य होंगे।
पंजाब सरकार की तरफ से छोटे किसानों की भलाई के लिए "द पंजाब (वेलफेयर एंड सेटलमेंट आफ लैंडलैस, मार्जिनल एंड स्माल ओक्युपैंट फोरम्स) अलॉटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमैंट लैंड एक्ट, 2021 को लागू किया गया। इसके अनुसार ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए संबंधी उप-मंडल मैजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। अब छोटे किसानों को एक्ट में निर्धारित भुगतान के बाद ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी।
पंजाब और अपने शहर की अन्य खबरें पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here