Edited By Kamini,Updated: 14 Oct, 2024 03:59 PM
जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुकानों पर पाबंदी लगाई है।
जालंधर (रत्ता) : शहर में मीट और शराब की बिक्री को लेकर नए निर्देश जारी हुए है। दरअसल, भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव संबंधित 16 अक्टूबर को शहर में सजाई जाने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर, जिला मैजिस्ट्रेट हिमांशु अग्रवाल (Himanshu Aggarwal)ने 16 और 17 अक्टूबर को शोभा यात्रा के रास्ते और धार्मिक समागम वाली जगह के नजदीक मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।
जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 16 और 17 अक्टूबर 2024 को शहर में उक्त दुकानों पर पाबंदी लगाई है। वहीं आपको बता दें कि, DC हिमांशु अग्रवाल ने 16 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2 बजे के बाद छुट्टी के आदेश जारी किए है। जिसके चलते जालंधर नगर निगम की सीमा अधीन सरकारी और प्राईवेट शैक्षिक संस्थानों ( स्कूलों, कालेजों और ITI) में दोपहर 2 बजे के बाद छुट्टी की जाएगी।
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