पंजाब में हैडमास्टर भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित करने पर रोक

Edited By Vatika,Updated: 18 Jul, 2020 01:59 PM

ban on declaration of results of headrecruitment process in punjab

पंजाब में हैडमास्टर्स की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब में हैडमास्टर्स की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जर्मनजीत सिंह ने याचिका दाखिल कर पंजाब सरकार की ओर से 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर हैडमास्टर्स की सीधी भर्ती को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी।

याची का कहना है कि नियमों और सरकार की नोटिफिकेशन के तहत 75 प्रतिशत हैडमास्टर प्रोमोशन के तहत लिए जाएंगे और 25 प्रतिशत की सीधी भर्ती होगी। सरकार ने 24 मार्च को विज्ञापन देकर 50 फीसदी हैडमास्टर के पद सीधी भर्ती से भरने के लिए आवेदन मांगे थे और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को कहा है लेकिन साथ ही नोटिस जारी कर परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है।

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