नए मोटर वाहन मॉडलों के रजिस्ट्रेशन पर प्रोसेस फीस वसूलने को मंजूरी

Edited By Mohit,Updated: 17 Dec, 2020 05:50 PM

approval to collect process fees for registration of new automotive s

इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल तरीके से हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

चंडीगढ़ः पंजाब मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर मोटर वाहनों के नए मॉडलों या इनकी अलग-अलग किस्मों, सी.एन.जी. या एल.पी.जी. किटों की मंजूरी और इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसैस फीस लगाने को आज मंजूरी दे दी। इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल तरीके से हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में हरियाणा की तर्ज पर पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 130 के साथ धारा 130-ए जोड़ने की मंजूरी दी है। 

अब मोटर वाहन बनाने वाली कंपनियाँ या उनके द्वारा अधिकृत डीलरों से पंजाब में मोटर वाहनों के नए मॉडलों या इनके अलग अलग रूपों या एल.पी.जी. या सी.एन.जी. किट या इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूरी देने के लिए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर पांच हजार रुपए फीस ली जाएगी। बैठक में मोटर वाहनों के नए मॉडलों या इनके अन्य रूपों की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी का अधिकार ट्रांसपोर्ट विभाग के ग़ैर-कमर्शियल विंग को देने का फैसला किया है। इस मंजूरी के लिए वाहन निर्माताओं या उनके द्वारा अधिकृत डीलरों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 126 अधीन रजिस्टर्ड अधिकृत टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा जारी मंजूरी सर्टिफिकेट पेश करना होगा। 

ज्ञातव्य है कि मौजूदा समय में प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य में रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के लिए मोटर वाहन निर्माताओं या उनके द्वारा अधिकृत डीलरों से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में कंपनियों और उनके डीलरों को यह फीस देनी पड़ती है।

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