त्योहारों से पहले एक्शन मोड में प्रशासन!  मिठाई की दुकानों से लेकर कोल्ड स्टोर तक होगी चेकिंग

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Nov, 2026 08:31 PM

administration in action mode ahead of the festive season

जिलाधीश हिमांशु जैन ने आने वाले त्यौहारों के मौसम को देखते हुए ज़िला लुधियाना में मिठाइयों और खाने की दूसरी चीज़ों की बिक्री बढ़ने की संभावना के मद्देनजर और लोगों की सेहत और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए नियमों के तहत सख्ती से कार्रवाई करने को कहा...

लुधियाना (सहगल): जिलाधीश हिमांशु जैन ने आने वाले त्यौहारों के मौसम को देखते हुए ज़िला लुधियाना में मिठाइयों और खाने की दूसरी चीज़ों की बिक्री बढ़ने की संभावना के मद्देनजर और लोगों की सेहत और सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए नियमों के तहत सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है।

जिलाधीश ने ज़िले के सभी सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर एक स्पेशल चेकिंग ड्राइव चलाएं और खुद इसकी निगरानी करें। कानूनी कार्रवाई (इंस्पेक्शन, सैंपलिंग, ज़ब्ती, नोटिस जारी करना, वगैरह) सिर्फ़ संबंधित एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ही करेंगे। ये कार्रवाई पक्की की जाएगी इस कार्रवाई के तहत  

*मिठाई की दुकानों, हलवाई, बेकरी, रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों की खास चेकिंग, जहाँ खाने-पीने की चीज़ें बनाई या बेची जाती हैं, डेज़िग्नेटेड ऑफिसर (फ़ूड सेफ्टी) और संबंधित फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर की टीमों के साथ मिलकर की जाएगी।

*चेकिंग के दौरान, मिठाइयों और दूसरी खाने-पीने की चीज़ों की क्वालिटी और ताज़गी, उन्हें बनाने का तरीका, स्टोरेज, साफ़-सफ़ाई और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह की हालत की जाँच की जाएगी।

* मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले दूध, खोया, घी, पनीर, तेल, मसाले और दूसरी कच्ची चीज़ों की क्वालिटी की जाँच की जाएगी। खास तौर पर, सिंथेटिक दूध, नकली खोया, मिलावटी घी और दूसरी घटिया चीज़ों के इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।  * यह पक्का किया जाएगा कि मिठाइयाँ और खाने की दूसरी चीज़ें फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फ़ूड बिज़नेस का लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2011 के शेड्यूल 4 के मुताबिक, साफ़ और ढके हुए कंटेनर/काउंटर में रखी जाएँ, जो धूल, मक्खियों और दूसरी गंदगी से सुरक्षित हों। 

* यह वेरिफ़ाई किया जाएगा कि हर दुकानदार के पास एक्ट के सेक्शन 31 के तहत ज़रूरी वैलिड फ़ूड सेफ़्टी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हो। जहाँ भी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नहीं है, या संदिग्ध/मिलावटी खाने की चीज़ें मिलती हैं, फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर एक्ट के सेक्शन 38 और 47 के मुताबिक सैंपल लेगा और एक्ट के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।

 कोल्ड स्टोरेज की होगी निरंतर चेकिंग, मिठाई के हर बैच का रखना हो गए रिकॉर्ड


* सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कोल्ड स्टोरेज की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम के साथ मिलकर खास तौर पर चेकिंग करवाएंगे।
* अगर किसी कोल्ड स्टोरेज में मिठाई या दूसरी खराब होने वाली खाने की चीजें रखी हुई पाई जाती हैं, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर उनकी जांच करेगा और एक्ट के तहत ज़रूरत के हिसाब से कार्रवाई करेगा।
* चेकिंग के दौरान, यह वेरिफाई किया जाएगा कि कोल्ड स्टोरेज का मालिक/मैनेजर (फूड बिजनेस ऑपरेटर) रखी गई मिठाई के हर बैच/कंसाइनमेंट का रिकॉर्ड रख रहा है या नहीं।

कोल्ड स्टोर में फर्जी नामों से नहीं रखी जा सकेगी मिठाई

कोल्ड स्टोर में अब फर्जी नाम से मिठाई नहीं रखी जा सकेगी हर बैच में जिसमें मिठाई का नाम और टाइप, संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर का नाम और पूरा पता, मात्रा, और स्टोरेज और निकालने की तारीखें हों। रिकॉर्ड को असली स्टॉक से क्रॉस-चेक किया जाएगा, और स्टोरेज का समय और चीज़ों की क्वालिटी की जांच की जाएगी।

* यह भी चेक किया जाएगा कि मिठाई और दूसरी खाने की चीजें सिर्फ फूड-ग्रेड कंटेनर में ही रखी जाएं।  
* जहां भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं, या लाइसेंस की शर्तों या लागू हाइजीन/स्टोरेज स्टैंडर्ड का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर सही कार्रवाई करेगा, जिसमें एक्ट के सेक्शन 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करना भी शामिल है। कोई भी खाने की चीज़ खराब, असुरक्षित या इंसानों के खाने के लिए ठीक नहीं पाई जाती है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर एक्ट के अनुसार तुरंत उससे निपटेगा। 

निगम का नोडल आफिसर भी होगा टीम में शामिल

जिलाधीश ने अपने निर्देशों में कहा कि कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,  कॉर्पोरेशन के एक जिम्मेदार ऑफिसर को नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा। नोडल ऑफिसर फूड सेफ्टी टीमों के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रहेगा और चेकिंग के दौरान ज़रूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, जिसमें लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, ठीक नहीं पाई गई खाने की चीज़ों को नष्ट करने व निपटाने के लिए गाड़ियां, मैनपावर और दूसरी सुविधाएं को उपलब्ध कराया जाएगा।

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