Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Oct, 2026 09:59 PM

दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में कोल्ड स्टोरो में छापेमारी कर 1 टन 110 किलो पुरानी मिठाइयां जप्त करके उन्हें नष्ट कर दिया है।
लुधियाना (सहगल): दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में कोल्ड स्टोरो में छापेमारी कर 1 टन 110 किलो पुरानी मिठाइयां जप्त करके उन्हें नष्ट कर दिया है। यह मिठाइयां दो से तीन महीने पुरानी बताई जा रही हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. आशीष चावला के अनुसार ये मिठाइयां हलवाइयों ने अपने नौकरों आदि के नाम पर कोल्ड स्टोरों में रखी हुई थीं ताकि जांच में उनके नाम के बारे में पता न चले। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे भी जारी है, हलवाइयों का पता लगाया जा रहा है। बाद में उनके यहां भी जांच अभियान और सैंपलिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पता चला है कि इसमें होलसेल मिठाइयों का काम करने वाले हलवाइयों के अलावा रिटेल और बड़े हलवाई भी शामिल है। इस अवसर पर पेठा, गुलाब जामुन और रसगुल्ले के तीन सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। कुछ हलवाईयों द्वारा तैयार की गई मिठाइयां लंबे समय से कोल्ड स्टोरों में रखी हुई थीं। इनमें पेठा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और अन्य प्रकार की मिठाइयां शामिल थीं। खाद्य सुरक्षा टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन पुरानी मिठाइयों को ताजपुर कूड़े के डंप में जेसीबी मशीन की सहायता से मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया।
दूध पनीर खोया में मिलावट की संभावना बढी
डॉ. आशीष चावला ने बताया कि दिवाली के त्योहार के दौरान मिठाइयों, दूध, पनीर, खोया और दूध से तैयार होने वाले अन्य उत्पादों की मांग काफी बढ़ जाती है। इस दौरान कुछ गैर-जिम्मेदार खाद्य कारोबारियों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के लालच में पुरानी, अनुचित तरीके से स्टोर की गई या गुणवत्ता के निर्धारित मानकों पर खरी न उतरने वाली खाद्य वस्तुएं बेचने की संभावना रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा मिठाई की दुकानों, डेयरियों, उत्पादन इकाइयों और कोल्ड स्टोरों की नियमित तथा औचक जांच की जा रही है। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की ताजगी, गुणवत्ता, भंडारण की परिस्थितियों, साफ-सफाई और निर्धारित तापमान संबंधी नियमों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी खाद्य कारोबारी को लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बनती कार्रवाई की जाएगी।

हलवाइयों को चेतावनी केवल ताजा और सुरक्षित मिठाइयां ही तैयार करें
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी हलवाईयों, डेयरी मालिकों और मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे केवल ताजा और सुरक्षित मिठाइयां ही तैयार करके बेचें। मिठाइयों की तैयारी और भंडारण के दौरान साफ-सफाई तथा निर्धारित तापमान का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की अनुसूची-4 के तहत निर्धारित गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक कारोबारी के पास वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण होना भी जरूरी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की कि दिवाली के अवसर पर मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय विशेष सावधानी बरते, यदि कहीं भी मिलावटी या संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।

