Edited By Kamini,Updated: 11 Dec, 2025 05:20 PM

2 महीने तक सख्त पाबंदियों के आदेश लागू हुए हैं।
फिरोजपुर (परमजीत सोढ़ी): 2 महीने तक सख्त पाबंदियों के आदेश लागू हुए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निधि कुमुद बंबाह ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 और 152 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फिरोजपुर जिले में कई रोक के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश जारी होने की तारीख से 2 महीने तक लागू रहेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी रोक के आदेश के अनुसार, फिरोजपुर जिले में गैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे मिनरल्स की माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
एक और आदेश में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शेड्यूल H, H-1 और X दवाइयां बेचने वाली फार्मेसी/केमिस्ट शॉप में CCTV कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रिट पिटीशन (सिविल नंबर 36/2009) में पास किए गए ऑर्डर की रोशनी में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, शहरी और ग्रामीण इलाकों में कच्चे कुएं और ट्यूबवेल खोदने से लोगों और बच्चों के इन बोरवेल में गिरने के डर को देखते हुए जिले में बिना परमिशन के बोरवेल खोदने या गहरा करने पर रोक लगा दी है और इसके लिए सक्षम अथॉरिटी से कंडीशनल अप्रूवल लेना ज़रूरी कर दिया है।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ऑर्डर के मुताबिक, बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले जमीन के मालिक को संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, BDPO, संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट को बताना जरूरी होगा। इसके साथ ही, बोरवेल खोदने वाली ड्रिलिंग एजेंसी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित बोरिंग साइट के पास जमीन के मालिक का पूरा नाम और पता देना होगा।
बोरवेल के चारों ओर कांटेदार तार लगाकर उसे बंद करना और नट-बोल्ट वाली स्टील प्लेट से ढकना ज़रूरी होगा। बोरवेल के चारों ओर सीमेंट/कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी होगा जो जमीन से 0.30 मीटर नीचे और 0.30 मीटर ऊपर हो। इसके अलावा, अगर कुआं/बोरवेल खोदने या रिपेयर करने के बाद कोई खाली जगह हो, तो उसे मिट्टी से भर दिया जाए और काम पूरा होने के बाद ज़मीन का लेवल पहले जैसा कर दिया जाए। कुआं या बोरवेल किसी भी हालत में खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये ऑर्डर जारी होने की तारीख से 2 महीने तक लागू रहेंगे।
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