जालंधर में इस फैक्टरी को ‘डिमोलिश’ नोटिस जारी, 30 दिन में नहीं गिरी तो...

Edited By Urmila,Updated: 29 Nov, 2025 10:35 AM

a demolition notice has been issued to this factory in jalandhar

जिला कपूरथला के गांव खजूरला में बिना किसी मंजूरी के बनाई गई कंक्रीट ब्रिक्स और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

जालंधर/कपूरथला (खुराना) : जिला कपूरथला के गांव खजूरला में बिना किसी मंजूरी के बनाई गई कंक्रीट ब्रिक्स और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कपूरथला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस निर्माण को पूरी तरह अवैध बताते हुए बिल्डअप कंक्रीट फैक्टरी को ‘डिमोलिश’ करने का नोटिस जारी किया है।

ए.डी.सी. ने फैक्टरी मालिकों को भेजे नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि इस फैक्टरी के लिए न तो सी.एल.यू. (चेंज ऑफ लैंड यूज) लिया गया और न ही कोई बिल्डिंग प्लान पास करवाया गया। अधिकारियों के अनुसार फैक्टरी मालिकों को पहले भी 29 सितम्बर 2025 को नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा गया था लेकिन निर्धारित अवधि में कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कराया गया।

अब पापरा एक्ट के तहत दोबारा नोटिस जारी कर 30 दिन का समय दिया गया है। ए.डी.सी. ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि फैक्टरी मालिक खुद अवैध निर्माण नहीं गिराते तो प्रशासन इसे स्वयं डिमोलिश करेगा और पूरा खर्च फैक्टरी पक्ष से वसूला जाएगा। गौरतलब है कि इस अवैध फैक्ट्री के बारे में शिकायत आर.टी.आई. एक्टीविस्ट करणप्रीत सिंह द्वारा प्रिंसीपल सैक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर जे.डी.ए. और एस्टेट ऑफिसर को की गई थी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी, फील्ड स्टाफ ने दौरा किया और यह कार्रवाई अमल में लाई गई।

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