Punjab : PF स्कैम में शामिल 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने दिया फैसला, 2012 में दिया था बड़े घोटाले को अंजाम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 24 Oct, 2024 09:25 PM

2012 pf scam court pronounced punishment against 6 accused

2012 में हुए PF स्कैम को लेकर जालंधर कोर्ट का आज आरोपियों के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आया है।

पंजाब डैस्क :  2012 में हुए PF स्कैम को लेकर जालंधर कोर्ट का आज आरोपियों के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के प्रावीडैंट फंड में किए गए घोटाले में शामिल 3 डॉक्टरों सहित 6 आरोपियों को कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। आरोपियों की पहचान करमपाल गोयल, शैलेंद्र सिंह, युवराज सिंह, कृष्ण लाल, हरदेव सिंह, निर्मला देवी पत्नी हरदेव सिंह के रूप में हुई है, जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल 2012 में उक्त आरोपियों ने मिलकर खुद के कर्मचारियों व अधिकारियों का प्रावीडैंड फंड बताए बिना निकाल लिया था और करोड़ों की प्रापर्टी बना ली थी, जिसके बाद ई.डी. ने उक्त स्कैम को लेकर जो चार्जशीट दायर की, जिसमें पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी और कुछ डाक्टर के नाम शामिल थे। इस केस में उक्त 6 आरोपियों की भूमिका सामने आने के बाद कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया है। 

इस बारे जानकारी देते पूर्व अधिकारी निरंजन सिंह ने बताया कि 2012 में हुए उक्त स्कैम को लेकर ई.डी. ने चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उक्त आरोपियों के नाम शामिल थे तथा जांच में उक्त 6 आरोपियों की मुख्य भूमिका सामने आई। उक्त आरोपियों ने अपने ही कर्मचारियों व अधिकारियों का पी.एफ. निकाल लिया था और अपने नाम कई संपत्तियां बना ली थीं, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद  कोर्ट ने आज तीन डाक्टरों सहित 6 लोगों को सजा सुनाई है।
 

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