Edited By Kalash,Updated: 04 Aug, 2024 01:20 PM
महानगर में स्थित कमर्शियल व इंडस्ट्रियल बिल्डिंगों के अलावा नेशनल हाइवे अथॉरिटी को भी फायर सेफ्टी का इंतजाम करना होगा।
लुधियाना (हितेश): महानगर में स्थित कमर्शियल व इंडस्ट्रियल बिल्डिंगों के अलावा नेशनल हाइवे अथॉरिटी को भी फायर सेफ्टी का इंतजाम करना होगा। इस संबंध में नोटिस नगर निगम द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें नेशनल हाईवे से गुजर रही गाड़ियों के साथ हुई आगजनी की घटनाओं का हवाला दिया गया है लेकिन नेशनल हाइवे के साथ लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नही है, जिससे जान-माल का नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। इसके मद्देनजर एन.एच.ए.आई. को 15 दिन के भीतर फायर सेफ्टी का पुख्ता इंतजाम करने की हिदायत नोटिस में दी गई है और इस बारे जिला प्रशासन को भी रिपोर्ट भेज दी गई है।
महानगर में सिर्फ 2715 बिल्डिंगों के पास ही है एन.ओ.सी.
अगर महानगर में फायर सेफ्टी नियमों के पालन की बात करें तो उसे लेकर खानापूर्ति ही हो रही है। इसका सबूत मानवाधिकार आयोग में चल रहे केस की सुनवाई के दौरान नगर निगम द्वारा दी गई रिपोर्ट के रूप में सामने आया है। जिसके मुताबिक महानगर में सिर्फ 2715 बिल्डिंगों के पास ही एन.ओ.सी. है। जबकि लुधियाना में इससे कई गुणा ज्यादा संख्या में कर्मिशयल व इंडस्ट्रियल बिल्डिंगें चल रही हैं, जिनके पास एन.ओ.सी. होना लाजिमी है। यह मुद्दा मानवाधिकार आयोग में अगले महीने होने वाली सुनवाई के दौरान उठाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा सूचना भेज दी गई है।
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