Edited By Sunita sarangal,Updated: 14 Oct, 2019 02:54 PM
पंजाब में बिना लाइसैंस पटाखों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद जिले के डिप्टी कमिश्नर ने बिना लाइसैंस के स्टॉक रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज करने के आदेश दिए।
भोगपुर(सूरी, राणा): पंजाब में बिना लाइसैंस पटाखों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद जिले के डिप्टी कमिश्नर ने बिना लाइसैंस के स्टॉक रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ मामले दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद सब-डिवीजन आदमपुर के ए.एस.पी. अंकुर गुप्ता ने एरिया मैजिस्ट्रेट ओंकार सिंह की मौजूदगी में भोगपुर में विभिन्न पटाखा थोक विक्रेताओं के गोदामों की तलाशी ली।
ए.एस.पी. अंकुर गुप्ता और एरिया मैजिस्ट्रेट (नायब तहसीलदार) ओंकार सिंह थाना भोगपुर पहुंचे। दोनों अधिकारियों व थाना प्रमुख नरेश जोशी की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस मुलाजिमों ने भोगपुर बाजार में एक दुकान व गोदामों की तलाशी ली। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक गोदाम में से पटाखे बरामद किए। दुकान के मालिक अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि ये पिछले साल के बचे हुए पटाखे हैं। वह इस साल पटाखों का व्यापार नहीं कर रहे हैं। ए.एस.पी. और एरिया मैजिस्ट्रेट द्वारा पटाखों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने सभी पटाखों को अपने कब्जे में ले लिया और दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
इसके बाद पुलिस ने खुफिया जानकारी के तहत दाना मंडी भोगपुर में एक बंद दुकान पर छापा मारा। जहां से 135 डिब्बे पोप-पोप जो कि बच्चों की ओर से जमीन पर फोड़े जाते हैं, के बरामद किए। पुलिस ने इन पटाखों को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस गोदाम के मालिक का पता लगा रही थी।