Edited By Vatika,Updated: 04 Dec, 2024 08:48 AM
उपभोक्ता को शराब बेचने संबंधी विभाग द्वारा कई नियम बनाए गए हैं।
जालंधर: उपभोक्ता को शराब बेचने संबंधी विभाग द्वारा कई नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों के मुताबिक आम उपभोक्ता को शराब की पेटी बेचना गलत है।इस नियम का उल्लंघन पाए जाने के चलते एक्साइज विभाग द्वारा जालंधर कैंट के परागपुर ग्रुप से संबंधित अमरीक सिंह बाजवा ग्रुप के 23 ठेके (पूरा ग्रुप) सील कर दिए गए हैं।
विभाग की यह कार्रवाई की समय सीमा 3 दिन की हो सकती है, जिसके चलते अगले 2 दिन ठेके सील रह सकते हैं। विभाग द्वारा उक्त ठेके बंद करवा कर उन्हें सील कर दिया गया है और तालों पर विभाग द्वारा अपनी सील भी लगा दी गई है। उक्त सील को तोड़ने या नियमों का उल्लंघन होने पर विभाग द्वारा ठेकों के ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
पेटी बेचना पड़ा भारी
अधिकारियों ने बताया कि उक्त ठेके द्वारा शराब की पेटी बेची गई थी, जिसके तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया और ठेकों के ग्रुप को सील कर दिया गया। इस ग्रुप में 23 ठेके आते है जिसके चलते विभागीय एक्शन के तहत ग्रुप के सभी ठेके सील रहेंगे। वहीं, बताया जा रहा है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेके को लाखों रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है। जानकारों ने बताया कि आम उपभोक्ता को शराब की पेटी बेचना प्रतिबंधित है, पेटी केवल लाइसैंस होल्डर को ही बेची जा सकती है। इस केस की बात की जाए तो उक्त ग्रुप से संबंधित ठेके को शराब की पेटी बेचना भारी पड़ा और लाइसैंस भी सस्पेंड हो गया। वहीं, इस संबंध में बाजवा ग्रुप से संपर्क नहीं हो सका।