कोल्ड स्टोर मालिकों को दो टूक चेतावनी, न रखने दिया जाए...

Edited By Kalash,Updated: 18 Oct, 2025 05:05 PM

warning to cold storage owners

कोल्ड स्टोर संचालकों को चेतावनी देने के साथ-साथ अपील की है कि

मोगा (संदीप शर्मा): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पंजाब डॉ. बलबीर सिंह के आदेशानुसार और सिविल सर्जन मोगा डॉ. प्रदीप कुमार महिन्द्रा के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संदीप कुमार के नेतृत्व में खाद्य टीम फूड सेफ्टी अफसर लवदीप सिंह और जिला फूड सेफ्टी अफसर योगेश गोयल समेत टीम की ओर से विभिन्न खाद्य पदार्थों की दुकानों की जांच की। 

वहीं फूड सेफ्टी अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न इलाकों में स्थित कोल्ड स्टोर संचालकों को चेतावनी देने के साथ-साथ अपील की है कि समूह कोल्ड स्टोर संचालक अपने-अपने कोल्ड स्टोर में किसी तरह की मिठाई या खोया रखने गुरेज करें, चाहे कोई भी उनके इलाके का हलवाई या मिठाई विक्रेता हो। 

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि दो शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने खाद्य पदार्थ बनाने वाली जगहों का निरीक्षण किया गया और घी, दही, काजू कतली और सोन पापड़ी समेत 4 सैंम्पल लिए। उन्होंने बाघापुराना शहर और उसके आसपास के विभिन्न कोल्ड स्टोरों का निरीक्षण कर संदिग्ध मिठाइयों के स्टॉक की तलाश की और कोल्ड स्टोर मालिकों को अपने आसपास सफाई रखने और लोगों को केवल शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ ही उपलब्ध कराने की सलाह दी। 

वहीं सूट सेफ्टी अधिकारियों ने समूह दुकानदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वे जहां अपना फूड सेफ्टी एक्ट के तहत बनवाया गया सर्टिफिकेट सार्वजनिक तौर पर डिस्प्ले करें वही मिठाई आदि तैयार करने वाले स्टाफ और बिक्री करने वाले स्टाफ को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अपने नाखून समय पर काटने, हाथों में ग्लव्स डालने व सिर पर टोपी लेकर ही काम करने की हिदायतें दें और इसे सुनिश्चित बनाएं।

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