Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Aug, 2024 07:38 PM
पूरे देश में नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक 18 साल से कम आयु वाले नाबालिग को वाहन चलाने पर सख्ती बरती गई है तथा 18 साल से कम आयु वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं और 25 हजार रुपए तक का जुर्माने के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस सबके बीच पंजाब...
पंजाब डैस्क : पूरे देश में नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक 18 साल से कम आयु वाले नाबालिग को वाहन चलाने पर सख्ती बरती गई है तथा 18 साल से कम आयु वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं और 25 हजार रुपए तक का जुर्माने के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस सबके बीच पंजाब में अभी तक इन नियमों में 20 अगस्त तक छूट दी गई है।
दरअसल चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि 16 से 18 साल का नाबालिग 50 सी.सी. पावर का दोपहिया वाहन चला सकता है, पर इसके लिए उसे हैल्मेट पहनना जरूरी होगा। इसके लिए नाबालिग का ड्राइविंग लाइसैंस बनाना भी जरूरी होगा और इस लाइसैंस के जरिए वे लो स्पीड वाहन चला सकते हैं। इनके लिए वाहन बिना नंबर वाला होगा। दरअसल 16 साल का नाबालिग 110 सी.सी. पावर वाला वाहन नहीं चला पाएगा।