Punjab : नाबालिग वाहन चालकों को नए ट्रैफिक आदेशों के तहत कुछ राहत, पढ़ें कब तक

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Aug, 2024 07:38 PM

these orders have been issued for minor drivers in punjab

पूरे देश में नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक 18 साल से कम आयु वाले नाबालिग को वाहन चलाने पर सख्ती बरती गई है तथा 18 साल से कम आयु वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं और 25 हजार रुपए तक का जुर्माने के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस सबके बीच पंजाब...

पंजाब डैस्क : पूरे देश में नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक 18 साल से कम आयु वाले नाबालिग को वाहन चलाने पर सख्ती बरती गई है तथा 18 साल से कम आयु वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं और 25 हजार रुपए तक का जुर्माने के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस सबके बीच पंजाब में अभी तक इन नियमों में 20 अगस्त तक छूट दी गई है।

दरअसल चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि 16 से 18 साल का नाबालिग 50 सी.सी. पावर का दोपहिया वाहन चला सकता है, पर इसके लिए उसे हैल्मेट पहनना जरूरी होगा। इसके लिए नाबालिग का ड्राइविंग लाइसैंस बनाना भी जरूरी होगा और इस लाइसैंस के जरिए वे लो स्पीड वाहन चला सकते हैं। इनके लिए वाहन बिना नंबर वाला होगा। दरअसल 16 साल का नाबालिग 110 सी.सी. पावर वाला वाहन नहीं चला पाएगा। 

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