पंजाब के इस जिले में सख्त आदेश जारी, त्योहारों के मद्देनजर लगी पाबंदियां

Edited By Kamini,Updated: 10 Oct, 2025 11:01 AM

strict orders issued in this district of punjab

इसलिए इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।

गुरदासपुर (हरमन, विनोद) : जिले में सख्त पंबादियों के आदेश जारी हो गए हैं। एडीसी डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला गुरदासपुर की सीमा में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार दीवाली के दिन 20 अक्तूबर को केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसी तरह गुरुपर्व के दिन सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक तथा क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इन समयों के अलावा आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

लाइसेंस जोन घोषित :

साइलेंस जोन जैसे सरकारी कार्यालयों, अदालतों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों या अन्य किसी स्थान जो सक्षम अधिकारी द्वारा साइलेंस जोन घोषित किया गया हो, के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी चलाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। आदेशों के अनुसार जिला गुरदासपुर में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान इस प्रकार हैं गुरदासपुर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस के सामने ग्राउंड, बटाला में पशु मंडी, दीनानगर में दशहरा ग्राउंड, डेरा बाबा नानक में दाना मंडी और फतेहगढ़ चूड़ियां में रेलवे रोड स्थित खेल स्टेडियम।

पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की हिदायतों के अनुसार पटाखे बेचने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक तय किया गया है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार लाइसेंस उन्हीं व्यापारियों को दिए जाएंगे जिनकी कुल प्राप्त दरखास्तों में से 20 प्रतिशत का चयन एडीसी की अध्यक्षता में लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। डॉ. बेदी ने बताया कि इन आदेशों का पालन 1 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा। निर्धारित समय से पहले या बाद में आतिशबाजी चलाने से न केवल जन शांति भंग होती है बल्कि हादसों और प्रदूषण की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।

पटाखों की खरीद-बिक्री के लिए निर्दिष्ट स्थान

जारी किए गए आदेशों में गुरदासपुर ज़िले में पटाखों की खरीद-बिक्री के लिए स्थान निर्दिष्ट किए गए हैं। गुरदासपुर में ग्राउंड, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिसर, गुरदासपुर के सामने, बटाला में पशु मंडी, दीनानगर में दशहरा मैदान, डेरा बाबा नानक/कलानौर, डेरा बाबा नानक और फतेहगढ़ चूड़ियां के लिए अनाज मंडी, रेलवे रोड, खेल स्टेडियम, फतेहगढ़ चूड़ियां को निर्दिष्ट किया गया है।

पटाखों की बिक्री सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक 

आदेशों में कहा गया है कि आतिशबाजी/पटाखों के इस्तेमाल से सार्वजनिक शांति भंग होने, दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है। पटाखों की बिक्री उपरोक्त निर्दिष्ट स्थानों पर सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे तक की जाएगी और इसके अलावा, गुरदासपुर जिले के भीतर किसी अन्य स्थान का उपयोग पटाखों और आतिशबाजी की खरीद/बिक्री के लिए नहीं किया जाएगा।

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