Edited By Kalash,Updated: 06 Jul, 2022 06:04 PM
डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सुरभि मलिक द्वारा आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर
लुधियाना (विक्की): डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सुरभि मलिक द्वारा आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (खन्ना) अमरजीत बैंस की अध्यक्षता में जिला स्तरीय रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया गया है, ताकि निजी स्कूलों द्वारा पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस आफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (संशोधन) एक्ट, 2019 का उल्लंघन न किया जाए जिसमें स्कूल फीसों के वृद्धि, किताबें और यातायात के खर्चें के संबंध में माता-पिता और विद्यार्थियों की शिकायतों के निपटान आदि शामिल हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस बॉडी में चेयरमैन के रूप में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (खन्ना), सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) और 5 सदस्य सहायक कमिश्नर (शिकायत), जिला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंटरी), सेवामुक्त डीईओ स्वर्णजीत कौर, सेवामुक्त प्रिंसिपल अनूप कुमार पासी और सुपरडेंट ग्रेड-1 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी को निर्देश दिए गए है कि इस एक्ट की धाराएं को पूरी तरह लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीसों में वृद्धि को लेकर माता-पिता को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े।
शिकायत का जल्द होगा समाधान
इसके संबंध में ओर जानकारी देते कमेटी के चेयरमैन-कम-एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (खन्ना) अमरजीत बैंस ने कहा कि पंजाब रेगूलेशन आफ फीस आफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) बिल की व्यवस्थाएं को जिले में लागू करवाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि फीसों में वृद्धि, किताबें, वर्दी की बिक्री, स्कूल बसों के खर्च किए या कोई अन्य मसला हो, माता पिता कमेटी से सम्पर्क कर सकते हैं और स्कूल विरुद्ध अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी यह यकीनी बनाएगी कि हर शिकायत का जल्द समाधान किया जाए। एडीसी ने सभी प्राईवेट स्कूलों को भी अपील की कि वह इस एक्ट के द्वारा राज्य सरकार द्वारा तय किए नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले के सभी स्कूल इस एक्ट के अंतर्गत के पास किए नियमों का पालना करते हों क्योंकि किसी भी तरह के उल्लंघन की सूचना मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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