पंजाब के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए जरुरी खबर, सरकार ने शुरु की विशेष मुहिम

Edited By Mohit,Updated: 03 Nov, 2020 04:54 PM

special drive to create digital driving license in punjab

पंजाब में जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पुराने तरीके से बने हुए हैं वे अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस...............

चंडीगढ़ः पंजाब में जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पुराने तरीके से बने हुए हैं वे अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपग्रेड करवाकर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इस मकसद के लिए प्रदेश सरकार ने एक विशेष मुहिम शुरू की है और लोगों को घरों से या किसी भी स्थान से ऑनलाइन अप्लाई करके डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। 

स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. अमरपाल सिंह ने आज यहां बताया कि सार्वजनिक मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को ‘सारथी वैब ऐप्लीकेशन' पर मिलने वाली सभी सेवाएं हासिल नहीं होती हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए और मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस धारकोंं को अपने लाइसेंस डिजिटल अपग्रेड करने के लिए ट्रांसपोटर् विभाग की तरफ से विशेष मुहिम चलाई गई है। पुराने तरीके से दस्ती रूप में कॉपियों पर बने या बिना चिप के प्रिंटिड ड्राइविंग लाइसेंसों को अब ‘सारथी वैब ऐप्लीकेशन' के ज़रिये अपग्रेड किया जा सकता है।

डॉ. अमरपाल ने कहा कि पहले लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित रजिस्टरिंग आथॉरिटी कार्यालय जाना पड़ता था और आवेदक को आवेदन और दस्तावेजों के साथ कई बार दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे लोगों को बहुत सी मुश्किलें पेश आती थीं और कई बारी उनका वित्तीय शोषण भी होता था। उन्होंने कहा कि ऐसी मुश्किलों से निपटने और लोगों की सुविधा के लिए सारथी डेटा बेस में ड्राइविंग लाइसेंसों को अपडेट करने के लिए ही विशेष मुहिम शुरू की गई है। सारथी वेब एप्लीकेशंस में नई व्यवस्था शुरू होने से अवेदक किसी भी तरह के बदलाव के लिए घर से ही अप्लाई कर सकता है और सम्बन्धित अथॉरिटी की तरफ से तस्दीक करने और मंजूरी के बाद अपने विवरणों को डेटा बेस पर ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकता है। 

उन्होंने बताया कि डिलिंग क्लर्क से लॉगइन आई.डीज़. में डेटाबेस में संशोधन करने की अथॉरिटी ले ली गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंकड़ों में कोई फेरबदल न किया जा सके। सारथी के इस मोड्यूल के लागू होने से आवेदक को एक बार बायोमैट्रिक (फोटोग्राफ और दस्तखतों) के लिए ही रजिस्टरिंग आथॉरिटी के कार्यालय जाना पड़ता है। सारी प्रक्रिया को मुकम्मल होने में चौदह दिनों से अधिक का समय नहीं लगेगा।

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