पंजाब में लग गई पाबंदी, 15 अगस्त तक लागू रहेंगे आदेश

Edited By Kalash,Updated: 14 Jun, 2025 05:59 PM

restrictions imposed in punjab till 15 august

ये आदेश 15 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।

तरनतारन (रमन): भारत में मिलिट्री अधिकारियों द्वारा ऑलिव ग्रीन (मिलिट्री रंग) की सैन्य वर्दी तथा ऑलिव ग्रीन रंग की जीपों/मोटरसाइकिलों का प्रयोग किया जाता है पर किसी भी समाज विरोधी तत्वों द्वारा ऐसे रंग की वर्दी या जीपों/मोटर वाहनों आदि का प्रयोग करते हुए कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई या हिंसक घटना की जा सकती है, जिससे अमन और कानून की स्थिति को खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आम जनता द्वारा ऑलिव ग्रीन रंग का प्रयोग तुरंत बंद कर दिया जाए। 

इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट तरनतारन राहुल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकायों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश द्वारा आम जनता को ऑलिव ग्रीन रंग की वर्दी, जीप/मोटर वाहनों के प्रयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों और बी.एस.एफ. कार्मिकों को छूट दी जाएगी। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये आदेश 15 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।

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