Edited By Urmila,Updated: 17 Jun, 2025 12:18 PM

भारतीय नागिरक सुरक्षा नियम के तहत जिला मैजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने सोमवार को लुधियाना वैस्ट उपचुनाव के मद्देनजर 17 जून से 19 जून शाम 6 बजे तक आदेश जारी किए हैं।
लुधियाना (पंकज): भारतीय नागिरक सुरक्षा नियम के तहत जिला मैजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने सोमवार को लुधियाना वैस्ट उपचुनाव के मद्देनजर 17 जून से 19 जून शाम 6 बजे तक वोटों की समाप्ति तक 5 या उससे ज्यादा लोगो के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई है।
जैन ने बताया की इस अविधि दौरान लुधियाना वैस्ट के अंदर किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग या रैली पर प्रतिबंध होगा, केवल 4 लोग ही सियासी पार्टियों के प्रतिनिधि सहित घर-घर जाकर वोटरों से सम्पर्क साध सकते हैं। इसी के साथ जो नेता या पार्टी का पदाधिकारी जिनका हलका वैस्ट में वोट रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें 17 जून 6 बजे के बाद विधानसभा हलका छोड़ना होगा।
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