धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामलाः रवीना टंडन, भारती सिंह और फराह खान को मिली हाईकोर्ट से राहत

Edited By swetha,Updated: 24 Jan, 2020 09:22 AM

raveena tandon bharti singh and farah khan got relief from high court

अभिनेत्री रवीना टंडन, हास्य कलाकार भारती सिंह और कोरियोग्राफर फराह खान को विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपों में राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

चंडीगढ़(हांडा): अभिनेत्री रवीना टंडन, हास्य कलाकार भारती सिंह और कोरियोग्राफर फराह खान को विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपों में राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 

अमृतसर के अजनाला पुलिस थाना में 25 दिसम्बर को दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में बॉलीवुड हस्तियों ने कहा कि उन पर लगाए आरोप आधारहीन हैं। टी.वी. शो में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से कुछ नहीं किया। जस्टिस अशोक कुमार वर्मा ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।  गौरतलब है कि वैब शो ‘बैक बैंचर्स’ में समुदाय विशेष पर हास्य व्यंग करने के आरोप में अमृतसर पुलिस ने फिल्मी हस्तियों के खिलाफ भादंसं की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया था। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में धार्मिक समुदाय से माफी भी मांग ली थी। 

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