Edited By Kamini,Updated: 19 May, 2026 06:30 PM

पंजाब के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 26 मई को श्री मुक्तसर साहिब, मलोट और गिद्दड़बाहा की म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।
श्री मुक्तसर साहिब (पवन तनेजा, खुराना): पंजाब के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 26 मई को श्री मुक्तसर साहिब, मलोट और गिद्दड़बाहा की म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने इंडियन सिविल सिक्योरिटी एक्ट, 2023 के सेक्शन 163 के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल की सीमा के अंदर सभी लाइसेंस होल्डर्स के हथियार ले जाने, पब्लिक जगहों पर या सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
यह आदेश आर्मी के जवानों, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवानों (सिर्फ सरकारी हथियार), बैंकों/फैक्ट्रियों के सिक्योरिटी गार्ड, पेट्रोल पंप मालिकों, मनी एक्सचेंजर्स, ज्वैलर्स, नेशनल राइफल एसोसिएशन के शूटर्स, Z प्लस सिक्योरिटी वाले लोगों और उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हथियार रखने की कोर्ट से परमिशन ली है। चुनाव को आसानी से करवाने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई गई है, जो हथियार जमा करने के मुद्दे पर फैसला करेगी और रिपोर्ट देगी। ये आदेश तुरंत लागू होंगे और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेंगे।
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