Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Feb, 2024 05:54 PM

फूड घोटाले में शामिल खरीद एजैंसी के पूर्व जिला प्रबंधक को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है।
लुधियाना : फूड घोटाले में शामिल खरीद एजैंसी के पूर्व जिला प्रबंधक को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के फूड घोटाले की अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने पनसप के पूर्व लुधियाना जिला प्रबंधक जगनदीप सिंह ढिल्लों को देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि अगली सुनवाई होने तक जगनदीप ढिल्लों देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। वहीं, कोर्ट ने इसके साथ-साथ जगनदीप ढिल्लों को राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
बता दें कि ढिल्लों ने धान और गेहूं के लिए मिलर्स और अनाज मंडियों को शिपमेंट टैंड आबंटित करने के लिए लुधियाना टैंडर कमेटी बनाई थी। कमेटी पर आरोप लगे थे कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेके आबंटित किए गए थे। इस दौरान वाहनों में इस्तेमाल होने वाले नंबर तक फर्जी पाए गए थे। उक्त डी.एम. पर फूड सप्लाई दौरान बड़ी धांधली के आरोपों के तहत विजीलैंस ने शिकंजा कसा था। जिसके चलते कोर्ट ने आज ढिल्लों खिलाफ सुनवाई दौरान उक्त आदेश जारी किए हैं।