Edited By Urmila,Updated: 29 Aug, 2025 02:43 PM

नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू ने कहा है कि पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग की एकमुश्त (वन टाइम सेटलमैंट) योजना के तहत लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है।
होशियारपुर (जैन) : नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू ने कहा है कि पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग की एकमुश्त (वन टाइम सेटलमैंट) योजना के तहत लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है। इस योजना को 31 अगस्त, 2025 तक लागू किया गया है। इस तरह इस योजना के समाप्त होने में अब केवल 3 दिन बाकी रह गए हैं।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा कराकर जुर्माने और ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्राप्त करें और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए 31 अगस्त तक विशेष काऊंटर खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि 30 और 31 अगस्त (शनिवार और रविवार) को भी ये काऊंटर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। इसलिए, शहरवासी इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं।
उक्त सुविधा के संबंध में नगर निगम कमिश्नर द्वारा उन व्यक्तियों के साथ लगातार बैठकें भी की जा रही हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर इस ओ.टी.एस. योजना का लाभ उठाकर 31 अगस्त तक बिना जुर्माने और ब्याज के अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकें। इससे वे 31 अगस्त के बाद नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर की जाने वाली सख्त कार्रवाई से बच सकें।
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