Edited By Vatika,Updated: 27 Jun, 2025 03:14 PM

भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए...
फतेहगढ़ साहिब: जिला मैजिस्ट्रेट डा. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की आम जनता को आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जिले में औलिव रंग की मिलिट्री वर्दी और औलिव रंग (मिलिट्री रंग) की जीपें/मोटर साईकिल/मोटर गाड़ीयों का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश मिलिट्री अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसे रंग की वर्दी या वाहन का प्रयोग समाज विरोधी तत्वों द्वारा करते हुए कोई भी ग़ैर कानूनी कार्यवाही या हिंसक घटना की जा सकती है, जिससे अमन और कानून की स्थिति को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए विभिन्नता को यकीनी बनाने और ऐसीं घटनाओं को रोकने के लिए मिलट्री रंग की वर्दी और वाहनों की आम व्यक्तियों द्वारा प्रयोग करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है।
किरायेदार की पहचान संबंधित पुलिस विभाग से करवाने के आदेश जारी
इसी तरह ही जिला मैजिस्ट्रेट डा. सोना थिंद ने आदेश जारी किए हैं कि मकान मालिक या मकान पर काबिज व्यक्ति द्वारा किसी भी ओर व्यक्ति को मकान किराए पर देने से पहले उसकी पहचान संबंधित पुलिस विभाग से पूरी जांच पड़ताल करवाने उपरांत ही मकान किराए पर दिया जाए और इस संबंधित सूचना संबंधित थाने में दर्ज करवाने उपरांत ही अपना मकान किराए पर दिए जाये। इसी प्रकार जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई और सैनिटेशन विभाग के कार्यकारी इंजनियर की लिखित परवानगी और न ही पुरानी बनीं छोटे कुएं आदि को खत्म करने के मंतव्य से उनमें लगे पुराने मटीरियल भाव ईंटों आदि को निकालेगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कच्चियां खूहियां खोदने कारण कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और इस कारण कई मौतें भी हुई हैं। ऐसीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जारी किए गए यह मनाही आदेश जिले में 25 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।