पंजाब में लाइसेंस को लेकर जारी हो गई Warning,पढ़ें पूरी खबर

Edited By Kalash,Updated: 30 Apr, 2025 04:18 PM

punjab license warning

व्यवस्था को लागू करने में निगम को कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अमृतसर (रमन): अमृतसर शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने ट्रेड लाइसेंस का समय पर रिन्यू न कराने पर अब 1 मई से जुर्माना देना होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जो कारोबारी अपने लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें 25 प्रतिशत का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 1 जुलाई से कूड़ा प्रबंधन (कंजरवेंसी चार्ज) के विलंबित भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त फाइन भी लगाया जाएगा। नगर निगम के अनुमान के अनुसार अमृतसर शहर में 55 हजार से अधिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। हालांकि, पिछले वर्ष केवल 15 हजार 801 व्यापारियों ने ही अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाया और कंजरवेंसी शुल्क अदा किया। निगम के अनुसार, वर्तमान में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 500 रुपए और वार्षिक कंजरवैंसी शुल्क 300 रुपए है।

नगर निगम कमिश्नर गुरप्रीत सिंह औलख ने बताया कि निगम अब लाइसेंस विभाग को मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम व्यापारियों से अपील करते हैं कि वे समय पर अपने ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कराएं, ताकि उन्हें अतिरिक्त जुर्माना न चुकाना पड़े। व्यवस्था को लागू करने में निगम को कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम में स्टाफ की भारी कमी है और कोई नया सर्वे भी नहीं हुआ है, जिससे वास्तविक कारोबारियों की संख्या का सटीक आकलन संभव नहीं हो पा रहा। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 950 लाइसेंस नवीनीकरण हुए थे, जिससे निगम को 1.96 रुपए करोड़ की आय हुई थी। वहीं 2024-25 में यह संख्या 15 हजार 801 तक पहुंची और 2 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई। हालांकि, इस वर्ष केवल 851 नए लाइसेंस ही जुड़े, जो कि अपेक्षाकृत कम वृद्धि मानी जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

Punjab Kings

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!